भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2026 से व्यक्तियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा लिए गए फ्लोटिंग दर में व्यापार कर्ज पर कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लगेगा।
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