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सुप्रीम कोर्ट का फैसला : मरने से पूर्व दो बयान हों तो मेरिट आधार पर मूल्यांकन करें

सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा, अगर पीड़िता ने मरने से पूर्व दो बयान दिए हों तो प्रत्येक बयान का स्वतंत्र रूप से मेरिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

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